मंगलवार, 29 नवंबर 2016

5 लाख तक आय वाले न हों परेशान, जमा करा सकते हैं पुराने नोट.... दैनिक ब्रह्मास्त्र......२३-११-२०१६

-डॉ.दिलीप गर्ग
नोटबंदी के बाद छोटे बचत कर्ताओं को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही आयकर व पेनल्टी संबंधी कुछ भ्रामक मैसेज भी मीडिया में प्रचलित हैं, जिससे आम नागरिक परेशान है और संशय की स्थिति में है।
आयकर अधिनियम के वर्तमान नियम अनुसार यदि कोई व्यक्ति पांच लाख रूपये तक पुराने नोट बैंक में जमा करे तो उसे कोई आयकर या पेनाल्टी नहीँ देना होगी।
चालू वित्त वर्ष 2016-17 अर्थात कर निर्धारण वर्ष 2017-18 के लिए यदि हम अपने बैंक के बचत खाते में 30 दिसम्बर तक 5 लाख रूपये के पुराने नोट जमा करते हैं तो कोई कर नहीँ देना होगा, शर्त यह है कि यदि आपके पास चालू वर्ष में 1 अप्रेल से 30 दिस. तक या जमा की तारीख तक इस आय के स्रोत (source) के पक्ष में पर्याप्त कारण या साक्ष्य हैं तो कोई भी कर या पेनल्टी नहीँ देनी होगी।
नियमानुसार 250000 रूपये पर कोई कर नहीँ लिया जाता है, यह राशि करमुक्त आय है, यदि जमाकर्ता इसी खाते से 150000 के ऑनलाइन ट्रांसफर द्वारा बैंक में ही 5 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपाजिट करता है तो उसे धारा 80 C की छूट मिल जायेगी, साथ ही इसी खाते से दो मेडिक्लेम पालिसी, एक खुद के लिए और एक माता-पिता के लिए कुल 25-25000 रूपये की
ऑनलाइन ट्रांसफर करे तो उसे धारा 80 D की छूट मिल जायेगी…
वर्त्तमान में 5 लाख तक आय वाले करदाताओं को धारा 87 (a) के अंतर्गत कर में से 5000 रूपये की छूट का भी प्रावधान है, इस प्रकार किसी भी जमाकर्ता को जिसके पास 5 लाख तक की आय के स्रोत की साक्ष्य सहित जानकारी हो उसे ऐसे जमा पर कोई आयकर या पेनल्टी नहीँ देनी होगी…
कोई भी बैंक आपका नगद रुपया जमा करने से मना नही कर सकता, बस आपको आयकर विभाग को आय की विवरणी जमा करना होगी। आयकर अधिनियम की धारा 10 (1) के अनुसार कृषि आय पूर्णतः करमुक्त है, यदि जमा कर्ता व्यक्ति के पास चालू वर्ष में कृषि आया होने के पर्याप्त साक्ष्य हैं तो आप उसे भी बैंक में जमा कर सकते हैं।

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